
@नवल खबर ब्यूरो
काशीपुर। नगर निगम काशीपुर ने शहर में निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (Construction & Demolition Waste) से निकलने वाले मलबे के निस्तारण को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्माण, मरम्मत या ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान निकलने वाला मलबा किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क या खाली भूमि पर फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

नगर निगम कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यदि किसी भवन या भू-स्वामी के यहां से निर्माण मलबा निकलता है तो उसे हटवाने के लिए नगर निगम के दूरभाष नंबर 75514 पर सूचना देना अनिवार्य होगा। सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह ने बताया कि निगम द्वारा मलबा उठाने के लिए 400 रुपये प्रति टन की दर से यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भवन स्वामी स्वयं मलबा सार्वजनिक स्थान पर फेंकता है और उसे 24 घंटे के भीतर नहीं हटाया जाता, तो यह नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं यूजर चार्ज उपविधि, 2016 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित भवन अथवा भू-स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि काशीपुर की स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और सौंदर्य बनाए रखने के लिए सभी नागरिक नियमों का पालन करें। यह सूचना सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर द्वारा जारी की गई है।
